ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियमावली जबलपुर दिनांक 30 मार्च 2019

नवाचार : ब्रांड एंबेसडर के लिए नियमावली 

                                                                         जबलपुर दिनांक 30 मार्च 2019
प्रयोग के तौर पर 2014 से संभागीय बाल भवन ने ब्रांड एंबेसडर की नियुक्ति नियम उद्देश्य
 के लिए की थी
1.      किसी भी बच्चे को जो अतिरिक्त क्षमता योग्यता रखता हो तथा उसके प्रदर्शन एवं प्रस्तुतीकरण में विशिष्टता हो उसके प्रतिभा के अनुसार शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जावे
2.      इससे बच्चे को बड़े काम को समझने का अवसर मिलेगा साथ ही इस बात का भी अनुभव होगा कि वह अपने कार्य को इस तरह करे कि उससे आम जनता जुड़े ।
3.      अन्य बच्चों के लिए भी वह बच्चा प्रेरणा का स्रोत बन सकता है । 
4.      प्रतिभाओं को शासकीय मंच पर अथवा निजी कार्यक्रम की प्रस्तुति में अवसर मिले । 
उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल प्रयोग के तौर पर इशिता विश्वकर्मा को 22 दिसम्बर 2015 को ब्रांड एंबेसडर लाडो अभियान बनाया गया था । इशिता के स्वर बाल भवन के लाडो मेरी लाड़ो एलबम का प्रमुख गीत गाया । इसके अतिरिक्त कई बच्चों को भी अवसर मिला । एलबम के गीत बालविवाह रोको अभियान के लिए पूरे प्रदेश को भेजे गए थे । बालभवन ने यह महसूस किया कि दूसरा विषय स्वच्छता है । अतः 24 जनवरी 2017 में ब्रांड एंबेसडर के रूप में श्रेया खंडेलवाल को चुना गया । 
दौनो ब्रांड एम्बेसडर को लगातार कार्य करने के लिए शासकीय एवम निजी कार्यक्रमों में योजना की जानकारी एवम जनजागरण के लिये निरन्तर प्रोत्साहित किया गया । 
यह नवाचार उपयोगी सिध्द हुआ अतः इस वर्ष से ब्रांड एंबेसडर के लिए निम्नांकित नियम बनाए जाते हैं 
1 राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर पर यश अर्जन करने वाले बच्चों को जिले स्तर से तथा अन्य प्रतिभा शाली बच्चों को बालभवन स्तर से ब्रांड एंबेसडर बनाया जावेगा । 
पूर्व में नियुक्त किए बच्चों के स्थान पर नए बच्चों को आवश्यकता अनुरूप ब्रांड एंबेसडर विषयानुसार बनाया जा सकता है । 
यह नियुक्ति केवल सोशल वर्क के प्रति बच्चों की अभिरुचि एवम अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिये मानसेवी तौर पर होगी ।
परिवार की स्वीकृति आवश्यक होगी 
ब्रांड एंबेसडर बनने का अवसर प्रदर्शनकारी अथवा क्रिएटिव कला के लिए समान रूप से होगा । 
नियुक्त ब्रांड एंबेसडर को विषय की जानकारी दी जावेगी ।
कोई भी ब्रांड एंबेसडर अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित न करें और ना ही ऐसा कोई कार्य कर सकेंगे जिससे संस्था एवम शासन की छवि धूमिल हो ।
इस कार्यालय द्वारा विशेष अवसर पर कार्य सौंपा जावेगा ऐसी स्थिति में कार्यालय द्वारा परिवहन आहार की व्यवस्था की जावेगी ।
ब्रांड एंबेसडर कोई शासकीय सेवक का पद न होकर केवल एक अभिप्रेरित करने वाला दायित्व है । इससे ज्ञानवर्धन का अवसर भी प्राप्त होगा ।
10 
यह दायित्व सौंपने न सौंपने का अधिकार बालभवन के प्रमुख का है । 
11 
किसी भी बाल प्रतिभा को केवल साल का समय प्राप्त होगा । 
12 
इस नवाचार में अगर कोई बदलाव की आवश्यकता होती है तो बालभवन ही संशोधन परिवर्तन के लिए सक्षम होगा । 
13 
निजी तौर पर बच्चे द्वारा किये गए प्रयास बालभवन के लिए बच्चे तथा आयोजन कर्ता अभिभावकों से सम्पर्क कर सकते हैं । 
14 
बच्चों की आवाज़ कला क्षमताका उपयोग अगर बालभवन द्वारा किया जा सकता है । साथ ही पोस्टर स्लोगन आदि पर बच्चे का फ़ोटो / कलाकृतियों का सन्देश के साथ आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार बालभवन का होगा । 
15 
किसी भी बच्चे को बिना सुरक्षा की गारंटी के कोई भी शासकीय/अशासकीय संस्थान प्रचार प्रसार के लिए नहीं ले जा सकेंगे । किन्तु उनके अभिभावकों की स्वीकृति के उपरांत यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु बालभवन कार्यालय को सूचना अवश्य देनी होनी 
16 
कार्यालय द्वारा निर्धारित गतिविधियों के समाचार कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही केवल पी आर ओ के माध्यम से जारी होंगें । अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित गतिविधियों की प्रेस रिलीज उक्त संस्थान द्वारा जारी होना चाहिए । बच्चों को आत्म प्रशंसा युक्त पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने को भी सकारात्मक नहीं माना जावेगा । बच्चों को चाहिए कि वे अपनी ब्रांडिंग खुद अपनी ओर से करने से बचें ताकि समाज में बेहतर सन्देश जाए । 
17 
सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकाशित कंटेंट का दायित्व बालभवन का नहीं होगा । किन्तु निहित स्वार्थ के चलते अथवा व्यावसायिक लाभ के अर्जन हेतु एवं लाभ की प्राप्ति के लिए पोर्ट-फोलियो बनाने के लिए स्वयम के द्वारा स्वयम का प्रचार करना अनुचित गतिविधि माना जावेगा .
18 शासन/राज्य-सरकार-केंद्र सरकार या भारत के किसी भी राज्य व्यवस्था महिला-बाल विकास विभाग या बाल भवन के विरुद्ध अथवा  किसी भी जाति/धर्म/दिव्यांग व्यक्ति महिला पुरुष  प्रति भी विद्वेष पूर्ण भाव से की गई टीका टिप्पणी भी अनुचित होगी.
19 बालभवन में ब्रांड-एम्बेसडर की नियमित उपस्थिति भी अनिवार्य है .
20 शर्तों का पालन न करने अथवा कार्य न करने की दशा में ब्रांड एम्बेसडर को कार्य से मुक्त करने का अधिकार संस्था प्रमुख का होगा.
नोट : यह नवाचार केवल बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल के विकास के साथ साथ उनमें शासकीय सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए किया गया प्रयोग है.  इस प्रक्रिया को बंद भी किया जा सकता है. अत: केवल उद्देश्य एवं प्रयोजन के विरत कोई कार्य न हो पाए इसका ध्यान रखना अनिवार्य है.

गिरीश कुमार बिल्लोरे
सहायक-संचालक
संभागीय बाल भवन जबलपुर





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